चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, संपत्ति कुर्क करने के आदेश
नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गाजियाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट यानी NBW जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी दिए हैं।
यह मामला साहिबाबाद थाने में दर्ज करीब आठ साल पुराने एक केस से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद लगातार पेश नहीं हो रहे थे। इसी को लेकर शिकायतकर्ता की ओर से कोर्ट में कार्रवाई की मांग की गई थी।
मामला साल 2018 का है। आरोप है कि साहिबाबाद में एक शादी समारोह के दौरान चंद्रशेखर आजाद के कुछ समर्थक हथियारों के साथ पहुंचे थे। इसी दौरान धर्मेंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर उनसे हथियार लाने को लेकर सवाल किया।
शिकायत के मुताबिक, इसके बाद विवाद बढ़ गया और चंद्रशेखर आजाद तथा उनके करीब 15 साथियों पर गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था।
इस मामले में शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ पहले भी गिरफ्तारी वारंट

